दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (Government of NCT of Delhi (Amendment) Act, 2021, (GNCT) को लागू कर दिया गया है जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है।
- गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं।
- नए कानून के मुताबिक , दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी।
- उल्लेखनीय है कि संसद ने इस कानून को मार्च महीने पारित किया था। लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्य सभा ने 24 मार्च- को इसको मंजूरी दी थी।
- कानून में प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित वर्ग में दिया जा सकेगा।
- नए संशोधन के मुताबिक सरकार को एलजी के पास विधायी प्रस्ताव 15 दिन पहले जबकि प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम सात दिन पहले भेजने पड़ेंगे।