कोयला मंत्रालय ने खनिज रियायत अधिनियम, 1960 में संशोधन किया है। इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में कैप्टिव खदानों द्वारा 50 प्रतिशत तक कोयला और लिग्नाइट की बिक्री, अतिरिक्त भुगतान पर की जी सकेगी।
- हालांकि यह बिक्री तभी होगी, जब उस खदान से जुड़े संयंत्र की कोयले और लिग्नाइट की मांग पूरी हो जाएगी। इस वर्ष की शुरुआत में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम में इस आशय का संशोधन किया गया था। नए नियम निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कैप्टिव खानों दोनों पर लागू होंगे।
- अतिरिक्त कोयले की उपलब्धता से बिजली संयंत्रों पर दबाव कम होगा और कोयले के आयात में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। कोयले या लिग्नाइट की निर्धारित मात्रा में बिक्री के लिए भत्ता भी पट्टेदारों को कैप्टिव खानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।
- इसके अलावा सरकार ने किसी सरकारी कंपनी या निगम को कोयला या लिग्नाइट के लिए 50 साल की अवधि के लिए खनन पट्टा देने का भी प्रावधान किया है।
- 50 साल की अवधि के लिए खनन पट्टों का प्रावधान सरकारी कंपनियों या निगमों को देने से राष्ट्र को कोयला/लिग्नाइट का उत्पादन अबाध रुप से होता रहेगा, जिसके जरिए देश को कोयले या लिग्नाइट की उपलब्धता की सुरक्षा मिलती रहेगी। साथ ही पट्टे के 50 वर्ष की अवधि को 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
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