लोकसभा ने ध्वनिमत से हंगामे के बीच कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया।
विधेयक में प्रावधान है कि यदि लेनदेन 28 मई, 2012 से पहले किया गया तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में कोई कर मांग नहीं की जाएगी।
विधेयक में ऐसे मामलों में भुगतान की गई राशि को बिना किसी ब्याज के वापस करने का भी प्रावधान है। यह विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम और 2012 के वित्त अधिनियम का स्थान लेगा।