केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार सेबी अधिनियम, 1992, डिपोजिटरीज अधिनियम, 1996, प्रतिभूतियां अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और सरकारी प्रतिभूतियां अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को एक युक्तिपूर्ण एकल प्रतिभूतियां बाजार संहिता (Single Security Market Code) में समेकित करेगी।
- वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बजट 2018-19 में सरकार ने देश में विनियमित गोल्ड एक्सचेंज की प्रणाली स्थापित करने की अपनी इच्छा की घोषणा की थी। इस उद्देश्य के लिए सेबी (एसईबीआई) को एक नियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा और वेयरहाउसिंग विकास एवं नियामक प्राधिकरण को वॉल्टिंग, आकलन, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग सहित जिन्स बाजार इको सिस्टम प्रबंध स्थापित करने के लिए मजबूत बनाया जाएगा।