अटल पेंशन योजना में कुल नामांकन 3.30 करोड़ के पार

भारत सरकार की गारंटेड पेंशन योजना और पीएफआरडीए द्वारा प्रबंधित अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत, वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 28 लाख से ज्यादा नए खाते खोले गए हैं। 25 अगस्त, 2021 तक एपीवाई के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों की संख्या 3.30 करोड़ से ज्यादा हो गई है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

  • भारत के 18-40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के किसी भी नागरिक को बैंक या डाक घर शाखा के माध्यम से एपीवाई से जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर उस व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत, एक सदस्य को 60 वर्ष की उम्र से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक न्यूनतम गारंटेड पेंशन मिलेगी, जो उसके अंशदान पर निर्भर करती है।
  • यही पेंशन सदस्य के जीवन साथी को मिलेगी और सदस्य व जीवनसाथी दोनों की मृत्यु पर 60 वर्ष की उम्र तक जमा कुल संचित पेंशन की धनराशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को कर दिया जाएगा।
  • यह योजना 266 पंजीकृत एपीवाई सेवा प्रदाताओं के माध्यम से वितरित की जाती है, जिनमें बैंक और डाक विभाग की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं।
  • यह योजना सिर्फ बचत बैंक खाता रखने वाले आवेदक को उपलब्ध है, इसलिए पीएफआरडीए नियमित रूप से सभी बैंकों को अपने वर्तमान और संभावित ग्राहकों तक पहुंच के लिए योजना के प्रचार की सलाह देता है।

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *