पेंशन फंड विनियामक PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में प्रवेश की उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत NPS में प्रवेश की उम्र सीमा 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करने का प्रस्ताव है।
- इसका मतलब यह होगा कि 70 साल तक के बुजुर्ग नागरिक भी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की विभिन्न योजनाओं में निवेश कर पाएंगे।
- पेंशन फंड विनियामक ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि यदि 60 साल की उम्र से अधिक का कोई व्यक्ति नेशनल पेंशन सिस्टम के साथ जुड़ता है तो उसे 75 साल की उम्र तक नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट को जारी रखने की इजाजत दी जाए। उल्लेखनीय है कि अभी नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर्स के लिए अधिकतम मैच्योरिटी उम्र 70 साल है।
- पेंशन फंड विनियामक ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन उत्पाद (Minimum Guaranteed Pension Product) शुरू करने का भी सुझाव दिया है। अभी नेशनल पेंशन सिस्टम खाताधारकों को कितनी पेंशन मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि पेंशन फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है।
- पेंशन फंड विनियामक इस योजना पर भी काम कर रहा है कि यदि किसी का पेंशन फंड 5 लाख से कम है तो वह अपने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट से 100% फंड निकाल सके। अभी 2 लाख रुपये से कम के पेंशन फंड पर यह नियम लागू है।
- पेंशन फंड विनियामक फ़िलहाल नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एवं अटल पेंशन योजना को विनियमित करता है।
- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत के नागरिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन सह निवेश योजना है। यह सुरक्षित और विनियमित बाजार आधारित रिटर्न के माध्यम से प्रभावी रूप से अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने के लिए एक आकर्षक दीर्घकालिक बचत एवेन्यू लाता है। यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा नियंत्रित की जाती है। PFRDA द्वारा स्थापित नैशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPST) NPS के तहत सभी परिसंपत्तियों का पंजीकृत स्वामी है।