जूट बोरों में पैक अनियार्य पैकिंग

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 29 अक्टूबर 2020 को 100 प्रतिशत खाद्यान्‍नों और 20 प्रतिशत चीनी को अनिवार्य रूप से विविध प्रकार के जूट बोरों में पैक किए जाने ( Mandatory Packaging in Jute Materials) को मंजूरी दी है।

  • चीनी को विविध प्रकार के जूट बोरों में पैक किए जाने के निर्णय से जूट उद्योग को काफी बल मिलेगा।
  • इसके अलावा, यह भी अनिवार्य किया गया है कि खाद्यान्‍नों की पैकिंग के लिए शुरू में 10 प्रतिशत जूट बोरों की खरीद जीईएम पोर्टल पर रिवर्स ऑक्शन के जरिए होगी। रिवर्स ऑक्शन के तहत मूल्य की बोली बिक्रेता द्वारा लगायी जाती है न की क्रेता द्वारा।
  • इससे भी धीरे-धीरे इनकी कीमतों में वृद्धि होगी। सरकार ने जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य रूप से पैकिंग किए जाने के इस मानक को विस्‍तारित किया है।
  • अगर जूट पैकिंग सामग्री की आपूर्ति में कोई कमी अथवा व्‍यवधान आता है अथवा किसी तरह की कोई प्रतिकूल स्थिति पैदा होती है तो कपड़ा मंत्रालय अन्‍य संबद्ध मंत्रालयों के साथ मिलकर उपबंधों में छूट दे सकता है और खाद्यान्‍नों की अधिकतम 30 प्रतिशत पैकिंग किए जाने का निर्णय ले सकता है।
  • जूट सामग्री (पैकिंग सामग्री में अनिवार्यत: इस्‍तेमाल,1987, जेपीएम अधिनियम-Jute Packaging Materials (Compulsory use in Packing Commodities) Act, 1987) के तहत कुछ विशेष सामग्रियों की पैकिंग के लिए जूट के अनिवार्य इस्‍तेमाल की बात कही गई है और यह इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों के कल्‍याण के लिए किया गया है और मौजूदा प्रस्‍ताव में पैकिंग के जो मानक तय किए गए हैं उनसे भी देश में कच्‍चे जूट के घरेलू इस्‍तेमाल और जूट पैकिंग सामग्री को बढ़ावा मिलेगा। इससे देश को आत्‍मनिर्भर भारत की दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी।

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