कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 की विशेषताएं


राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 5 जून, 2020 को किसानों को एपीएमसी से छुटकारा दिलाने तथा अपनी पसंद की जगह व व्यापारी को अपना उत्पाद बेचने का अधिकार देने के लिए कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 (Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance) को मंजूरी दे दी। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी।

इस अध्यादेश में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

1. किसी भी किसान या व्यापारी को अंतर-राज्यीय या राज्य के भीतर किसी व्यापार क्षेत्र में कृषि उत्पादों के व्यापार व वाणिज्य की छूट होगी।

2. कृषि उत्पादों को खरीदने वाले व्यापारियों को अब महज स्थायी खाता संख्या यानी पैन की जरूरत होगी और इस कारोबार के लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस या दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।

3. कृषि उत्पाद के खरीदारों को उस उत्पाद का मूल्य उसी दिन या तीन दिन के भीतर भुगतान करना होगा।

4. इस तरह के कारोबार में किसी प्रकार का कर या लेवी नहीं आरोपित की जाएगी।

5. कृषि उत्पादों के व्यापार में किसानों एवं व्यापारियों के बीच किसी प्रकार के विवाद की शिकायत अनुमंडलीय पदाधिकारी (एसडीएम) के समक्ष की जाएगी जो इस मामले के समाधान के लिए एक बोर्ड का गठन करेगा।

Image: Wikimedia Commons

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