भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार करनाला सहकारी बैंक को सभी कामकाज बंद करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।
सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक बंद कराने और बैंक के लिए ऋणशोधक नियुक्त करने का आग्रह किया गया है।
रिजर्व बैंक के अनुसार 95 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा और साख गारंटी निगम से अपनी पूरी जमा राशि मिल जाएगी।
बैंक के बंद होने पर हर जमाकर्ता को पांच लाख रुपए तक की सीमा के साथ जमा बीमा दावा हासिल करने का अधिकार होगा। करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस अपर्याप्त पूंजी और आय की संभावना न होने के कारण रद्द किया गया है।
रिजर्व बैंक का कहना है कि इस सहकारी बैंक के चालू रहने से जमाकर्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा