केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 21 जनवरी, 2021 को फिक्की कास्केड द्वारा तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन विषय पर आयोजित “एमएएससीआरएडीई 2021” (MASCRADE 2021) के 7 वें संस्करण का उद्घाटन किया ।
- एमएएससीआरएडीई 2021 का उद्देश्य विशेष रूप से कोविड युग के बाद जालसाजी और तस्करी की चुनौतियों को कम करने के लिए नई और व्यावहारिक रणनीतियों पर एक स्वस्थ चर्चा को बढ़ावा देना है।
- भारत सरकार ने नकली दवाओं के खतरे की जाँच करने के लिए कई उपाय किए हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत संशोधन किया गया था। इस कानून के अनुसार, अगर किसी भी दवा को मिलावटी या नकली माना जाता है, तो अपराधी या उत्तरदायी व्यक्ति को ऐसे शब्द के लिए कारावास का सामना करना पड़ सकता है जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जो आजीवन कारावास में बदल सकता है।