केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने 26 अगस्त, 2021 को औपचारिक रूप से ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया और इसे श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को सौंपा।
पहली बार 38 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। यह न केवल उन्हें पंजीकृत करेगा बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी मददगार होगा।
यदि कोई कामगार इस पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर दो लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये के लिए पात्र होगा ।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पूरी तरह से नि:शुल्क है तथा कामगारों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या कहीं भी अपने पंजीकरण के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
पंजीकरण के बाद कामगारों को 12 अंकों का यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कहीं भी, कभी भी प्राप्त कर सकेंगे।
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